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बिना पंजीकरण होटल चलाने वालों पर प्रशासन का शिकंजा, ओयो होटल से मैरिज हॉल तक छापेमारी; सीलिंग और जुर्माने की तैयारी
- दैनिक लोक भारती
- 09 Oct, 2026
नोटिस के बावजूद सराय अधिनियम के तहत पंजीकरण नहीं कराने वाली इकाइयां रडार पर, जिला पर्यटन अधिकारी ने प्रस्तावित की कठोर कार्रवाई
लक्ष्मी शरण सिंह राठौड़
फर्रुखाबाद l जनपद में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे ओयो होटल, गेस्ट हाउस और मैरिज हॉल पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह के निर्देश पर पर्यटन विभाग ने शुक्रवार को तहसील सदर क्षेत्र में कई होटल और अन्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच में उन इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिन्हें पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सराय अधिनियम, 1867 के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध जुर्माना लगाने और सीलिंग सहित नियमानुसार कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
जिला पर्यटन अधिकारी डॉ. एम. मकबूल के अनुसार, जिन इकाइयों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं और नोटिस दिए जाने के बावजूद पंजीकरण से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, उनके विरुद्ध सराय अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।
इन होटलों और प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण
पर्यटन विभाग की जांच के दायरे में कमालगंज रोड पर मेजर एसडी सिंह डिग्री कॉलेज के निकट स्थित ओयो ब्लू स्टार होटल, ओयो बिलीस होटल, महरुपुर सहजू स्थित ओयो स्काई होटल, सेंट्रल जेल-रखा रोड स्थित ओयो होटल वेलकम, उसके निकट स्थित ओयो होटल रेड हार्ट इन, सेंट्रल जेल-रखा रोड स्थित यश पैलेस और याकूतगंज स्थित आराध्या मैरिज हॉल सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल रहे।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, पूर्व में नोटिस जारी होने के बावजूद जिन प्रतिष्ठानों की पंजीकरण संबंधी पत्रावलियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, उनके विरुद्ध जुर्माना लगाने अथवा सील करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
सुरक्षा मानकों के बिना पंजीकरण कराना आसान नहीं
जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल और धर्मशालाओं का पंजीकरण करते समय आगंतुकों की सुरक्षा से जुड़े जरूरी मानकों और अभिलेखों की जांच की जाती है। इनमें अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आवश्यक अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत भवन नक्शा, खाद्य सुरक्षा विभाग से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं।
पूरे जिले में चलेगा निरीक्षण अभियान
विभाग ने स्पष्ट किया कि नवनिर्मित और हाल ही में संचालित इकाइयों को नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय दिया गया है। इसके बाद पूरे जनपद में संचालित होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज हॉल और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों का इसी प्रकार मौके पर निरीक्षण किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सराय अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य होटल और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के दायरे में लाना तथा वहां ठहरने वाले मेहमानों, यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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